नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक वजीफा देने के AAP के चुनावी वादे के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 30 जनवरी को सूचीबद्ध याचिका के “शीघ्र निपटान” के लिए याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि अनुरोध को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा, “पिछली तारीख पर मामले पर तीन बार सुनवाई हुई, लेकिन याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं बनता। इसे खारिज किया जाता है।” याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि आप अभी भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस योजना का प्रचार कर रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। 10 जनवरी को, अदालत ने याचिका पर सुनवाई महीने के अंत तक टाल दी थी, क्योंकि मामले को तीन बार बुलाए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से पूछा था कि उनकी याचिका को “चुनाव याचिका” के रूप में दायर किया जाना उचित है या नहीं।