नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से स्कूलों और कॉलेजों में स्कूल खोलने पर विचार करने को कहा है, ताकि फिर से शारीरिक कक्षाएं शुरू की जा सकें। प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने से कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए दोपहर का खाना और बुनियादी ढांचे की कमी है। वहीं, कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में भी ढील देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिनके घर पर प्यूरीफायर नहीं है। इसलिए घर पर रहने वाले और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए GRAP-4 के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट खुद संतुष्ट नहीं हो जाता कि वायु गुणवत्ता (AQI) में कमी आ रही है, तब तक प्रतिबंधों में ढील नहीं दा जी सकती। कोर्ट GRAP-3 या GRAP-2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं देगा।