
सक्ती । मानसिक रूप से अशक्त एवं मूक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट यशवंत कुमार सारथी ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा घर में तीन बहने एक भाई एवं उसकी मां रहती है। जिसमें से नाबालिग पीडि़ता एवं उसकी बड़ी बहन तथा उसकी मां एवं छोटे भाई मानसिक रूप से असक्त एवं कमजोर हैं। केवल छोटी बहन स्वस्थ है । आरोपित चमरा राम नाबालिग पीडि़ता के घर गया और उसकी और उसके परिवार केसदस्यों के दिमागी रूप से कमजोर एवं गूंगी बहरी होने का फायदा उठाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।