चांपा। प्रार्थी यशवंत बंजारे निवासी पचरी थाना शिवरीनारायण द्वारा दिनांक 10.02.2023 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी गोपाल कृष्ण कश्यप निवासी गंगाजल थाना नवागढ द्वारा अपने मामा आरोपी धरम वर्मा जो मुम्बई में निवासरत है और उसका जगदलपुर के एनएमडीसी के ज्वाईनिग डायरेक्टर से अच्छा खासा जान पहचान है कहकर बताया था। जिस कारण से प्रार्थी व उसका भाई जशवंत बंजारे एवं उसके चाचा का लडक़ा भाई राजकमल के एनएमडीसी स्टील प्लांट जगदलपुर में नौकरी हेतु तीनों से कुल 20 बीस लाख रुपये कर मांग किये थे। आरोपी गोपाल कृष्ण कश्यप के बातों में आकर अलग किस्तों में नगदी एवं फोन पे के माध्यम से कुल 16,15,000/ रूपये दिये थे। आरोपी द्वारा दिनांक 08.01.2023 को गुजरात में इटरब्यू है कहकर बुलाया किन्तु इंटरव्यू नहीं हुआ पूछने पर बाद में इंटरव्यू होगा कहकर वापस भेजा दिया था नौकरी नहीं लगने से पैसा वापस मांगने पर आरोपियों द्वारा आनाकानी कर रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्र. 83/2023 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
दौरान विवेचना प्रकरण के आरोपी गोपाल कृष्ण कश्यप को दिनांक 11.02.2023 की विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण के मुख्य आरोपी धरम वर्मा रिपोर्ट दिनांक से लगातार फरार था जिसका विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा के निर्देशन में मुम्बई जाकर पता तलाश कर पकड़ा जिसको अति. पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी को धोखाधड़ी करने के संबंध में पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो जुर्म करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 22.11.2024 को न्याविक रिमाण्ड पर भेजा गया है।