नए मामले में फंसा दुष्कर्म का आरोपी

जांजगीर। पुलिस की कस्टडी से सूमो से उतर कर भागने वाले दुष्कर्म के आरोपी संजय जांगड़े के खिलाफ पुलिस ने उसे लेकर जा रहे आरक्षक की रिपोर्ट पर धारा 224 के तहत एक और मामला दर्ज कर लिया है। फगुरम चौकी के अनुसार मालखरौदा थाना क्षेत्र के कुरदा निवासी संजय जांगड़े के खिलाफ फगुरम चौकी में नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने का अपराध दर्ज हुआ था। आरक्षक कामता प्रसाद मार्चे और आरक्षक मोहन सिदार उसे लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट से आरोपी को 13 अप्रैल तक जेल दाखिल करने के लिए वारंट जारी हुआ। दोनों आरक्षक उसे लेकर उपजेल सक्ती जा रहे थे, तभी घोघरी के पेट्रोल पंप के पास डीजल डलवाने के लिए रुके उसी दौरान मौका पाकर आरोपी संजय जांगड़े शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03 7542 से उतर कर फरार हो गया। आरक्षक कामता प्रसाद मार्चे ने आरोपी संजय के फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संजय जांगड़े के खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म का आरोपी घोघरी के पेट्रोल पंप के पास से सूमो का दरवाजा खोलकर भाग गया था। जमानती अपराध पर दो साल की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 224 तब लगती है जब किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करता है। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। इस अपराध के साबित होने पर दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों का प्रावधान है।

RO No. 13467/9