
चांपा-जांजगीर। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11मत पड़े वहीं अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मे 4मत प्राप्त हुए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी को 4 मई 2022 को दी थी। इस पर अध्यक्ष उच्च न्यायालय चली गई थी और अविश्वास प्रस्ताव पर उच्चन्यायालय ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। फरवरी 2024 में यह रोक उच्च न्यायालय ने हटा ली। इस पर कलेक्टर ने 28 फरवरी को नगर पंचायत सम्मिलन नगर पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित करने का आदेश जारी किया। इसके लिए एसडीएम पामगढ़ आर के तंबोली को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। निर्धारित समय पर पीठासीन अधिकारी नगर पंचायत पहुंचे और सम्मिलन प्रारंभ हुआ। एक दिन पहले ही नगर पंचायत के दस सदस्य शिवरीनारायण चले गए थे। बुधवार को 11:30 बजे वे नगर पंचायत कार्यालय स्कार्पियो और कार से पहुंचे। निर्धारित समय में सम्मिलन की कार्रवाई शुरू हुई। सदस्यों की उपस्थिति के बाद प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताया। इसके बाद अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा फिर मतदान हुआ और मतगणना हुई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े जबकि प्रस्ताव के विरोध में 4 मत पड़े। इस तरह अध्यक्ष सत्या राजेंद्र गुप्ता को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। नगर पंचायत में कांग्रेस के पांच भाजपा के सात, जकांछ और बसपा के एक एक तथा अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मिलन के लिए बुधवार की तिथि तय की गई थी। इसके लिए पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। नगर पंचायत के सामने एसडीओपी यदुमणी सिदार,शिवरीनारायण थाना प्रभारी सागर पाठक सहित पुलिस के जवान तैनात थे। पार्षदों को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नगर पंचायत के अंदर जाने नहीं दिया गया। एक निर्दलीय मिलाकर 15 पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव में एक कांग्रेसी पार्षद ने भी क्रास वोटिंग कर दी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद विरोधियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। नगर पंचायत राहौद में अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। इस तरह कांग्रेस को नगरीय निकाय का एक अध्यक्ष खोना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट जबकि विरोध में 4 मत पड़े।