
बस्ती , १६ सितम्बर । विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि ने 20 वर्ष पुराने राहुल अपहरण कांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को 16 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया है। जिला कारागार गोरखपुर को इस आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया है। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर की ओर से दी गई मेडिकल बोर्ड की आख्या को देखा। सीएमओ गोरखपुर को आदेश दिया कि अमरमणि त्रिपाठी के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति नियत तिथि 16 अक्टूबर तक न्यायालय में पेश करें। मात्र डिप्रेशन के आधार पर किसी अभियुक्त को न्यायालय आने से अवमुक्त नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोरखपुर को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी को 16 अक्टूबर 2023 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश करे। इसकी भी आख्या प्रस्तुत करें कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी मात्र डिप्रेशन के आधार पर कितने दिन जिला कारागार में निरुद्ध रहे और कितने दिन से अस्पताल में हैं।कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को मेडिकल बोर्ड गठित कर पूर्व मंत्री अमरमणि के स्वास्थ्य की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सीएमओ गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 11 सितंबर, 2023 के अनुसार, उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद के मार्गदर्शन में अमरमणि का इलाज चल रहा है। यह उल्लेख किया गया है कि अमरमणि को डिप्रेशन है। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बस्ती को इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई कि अमरमणि सजा माफ होने के कारण गोरखपुर जेल से रिहा होने के साथ गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती हैं। कोर्ट ने जिला कारागार गोरखपुर को निर्देशित किया है कि तय तिथि अमरमणि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश किया जाए। विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 2001 में कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता के पुत्र राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने राहुल को तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ आवास से बरामद किया था। इस मामले में नौ आरोपी हैं, जिसमें अमरमणि, नैनी शर्मा व शिवम उर्फ राम यज्ञ अदालत से गैरहाजिर चल रहे हैं।