सक्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने के आरोपी को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने से दंडित लिया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राकेश महंत ने बताया कि आरोपी अभिषेक उर्फ राजा देवांगन ने 14 वर्ष की नाबालिग को झांसा में लेकर उसका अश्लील वीडियो बनवाकर मंगवाया।
फिर उसे वायरल कर दिया। अश्लील फोटो वीडियो की जानकारी मिलने पर पिता ने नाबालिग से पूछताछ की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना शक्ति ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश बीआर साहू ने आरोपी अभिषेक उर्फ राजा देवांगन(21) पर दोष सिद्ध पाया। धारा 509 ख में 1 साल सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अपराध के लिए 2 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। पाक्सो एक्ट की धारा 14 (1) में 4 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।