नाबालिग का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में किया अपलोड

सक्ती । नाबालिक के नहाते समय का वीडियो बनाकर मोबाइल से इंस्टाग्राम में अपलोड करने वाला आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार नाबालिक 5 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे जब स्कूल जा रही थी। आरोपी उसका रास्ता रोककर प्यार करता हूं कहकर पीडि़ता की हाथ बाह को पकड़कर छेड़छाड़ किया। बताने पर पीडि़ता एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिया। 12 अक्टूबर 2021 को पीडि़ता बोर में स्नान कर रही थी तभी आरोपी ने उसकी नहाते समय का वीडियो तैयार कर अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया। रिपोर्ट पर थाना हसौद में दर्ज कराया गया था। थाना हसौद द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया गया था। विशेष न्यायालय सक्ती ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के बाद तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के बाद न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। जिसके अनुसार विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान (30) निवासी रनपोटा थाना हसौद जिला सक्ती को धारा 67 आईटी एक्ट के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया

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