जांजगीर चांपा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने 20 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी की बहन 18 सितंबर 2023 को शाम करीब 7 बजे टॉयलेट के लिए निकली थी। घर वापस नहीं आई। जिस पर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेवना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता मिल गई। पीडि़ता का चिकित्सीय मुलाहिजा
कराया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है। यह निश्चित ही दंडनीय अपराध है। आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने कोरबा जिला के हरदीबाजार थाना के गांव बरपारा निवासी शिवशंकर पिता गोपाल सिंह (20) को धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।