
नईदिल्ली, २९ सितम्बर ।
दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मेयर ने स्टैंडिंग कमिटी के आखिरी चुनाव को अवैध बताया है। आप ने उपराज्यपाल और भाजपा पर नियम कानून को ताक पर रखकर चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नगर निगम में गलत तरीके से दखलंदाजी कर रही है। यहां तक कि भाजपा की ओर से नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गलत तरीके से नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराए गए हैं। निगम में स्थायी समिति के एक सदस्य पद के लिए कराया गया चुनाव गैर संवैधानिक है।
इससे पहले, आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय ने भी प्रेसवार्ता कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम को कंगाल बना दिया है, जनता भाजपा को बर्दाश्त नही करेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कराया गया चुनाव स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 का उल्लंघन है। सीएम ने कहा कि नियमों के तहत स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव की तारीख और स्थान महापौर ही तय कर सकती हैं।
और वही पीठासीन अधिकारी होंगी, लेकिन लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी आयुक्त से एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव करवाया।