लखीमपुर। अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने व हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका देने के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर किशोर न्यायालय के न्यायाधीश राहुल सिंह ने एक किशोर अपचारी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी व विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना निघासन क्षेत्र में 14 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति की नाबालिग दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। घटना की बाबत मृतक किशोरियों की मां ने आरोपित छोटू उर्फ सुनील व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की विवेचना के लिए एसआइटी गठित की गई थी। एसआईटी ने दौरान विवेचना घटना का खुलासा करते हुए सुहेल, जुनेद, सुनील उर्फ छोटू, आरिफ उर्फ छोटे, करीमुद्दीन व हफीजुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने एक आरोपित को किशोर घोषित कर दिया था । और उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में परीक्षण किया गया। 14 अगस्त को चार दोषी अभियुक्तों को उम्रकैद दी जा चुकी है। किशोर अपचारी के मामले में न्यायधीश राहुल सिंह ने किशोर अपचारी को आजीवन कारावास व 46 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।