
जांजगीर – चांपा । खाद्य एवं औषधि प्रशासन भारतीय खाद्य सुरक्षा एव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार स्याही लगे कागजों में खाना परोसने वालो संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें दण्डित किया जाएगा। प्राधिकरण के निर्देश पर विभाग की टीम द्वारा सभी ठेला, गुमटी, होटल संचालकों को पेपर में खाद्य पदार्थ न परोसने की समझाइश दी गई है। लेकिन समझाइश के बाद भी ठेला, गुमटियों सहित होटलों में स्याही लगे कागजों में खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अखबारी कागजों में खाद्य पदार्थ परोसने पर वर्ष 2018 से पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। अखबारों के स्याही में कई खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थ स्याही के केमिकल्स को सोख लेते हैं। सामान्य ठेले, खोमचे, छोटे एवं बड़े होटलों में खाद्य पदार्थ अखबारी कागज में लपेट कर दिया जाता है। इनके द्वारा खाद्य पदार्थ को परोसने के लिए अखबारी कागज का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अखबार छापने में उपयोग होने वाली स्याही में अनेक खतरनाक बायो एक्टिव तत्व होते हैं तथा प्रकाशन स्याही में हानिकारक रंग, पिगमेंट, बाइण्डर और परीरक्षण सहित अन्य रासानिक पदार्थ होते हैं। अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ परोसने से लोगों में कैंसर जैसे बीमारियों के बढऩे की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा तेल सोखने वाले खाद्य पदार्थ को ढकने या परोसने के लिए जिले में अखबारी कागज के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया गया । सभी खाद्य परिसरोंकोनोटिस जारी कर अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ परोसने के लिये प्रयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा सार्वजनिक जगहों में ठेला, गुमटी, होटल संचालकों को प्रिंट पेपर में खाना न परोसने की समझाइश दी गई है। 2 लाख तक जुर्माना का है प्रविधान भारतीय खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सार्वजनिक जगहों में बिकने वाले खाद्य पदार्थोंको प्रिंट पेपर में परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा संचालकों को समझाइश दी जा रही है। समझाइश के बाद भी दोबारा अखबारी कागजों में परोसने जाने पर उनके खिलापु खाद्य विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा या मानक अधिनियम के तहत 2 लाख रूपए तक का जुर्माना व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।






















