नईदिल्ली, १९ दिसम्बर । वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान पुल बंगश इलाके में हुई हत्या के मामले में नौ जनवरी को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने को लेकर बहस होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकरण में दिल्ली पुलिस एवं सीबीआइ द्वारा की गई प्राथमिकी की सूची उपलब्ध कराने का टाइटलर के अधिवक्ता को निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने टाइटलर के अधिवक्ता से जांच के नतीजों की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश हुए। यह मामला एक नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन सिखों सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह व गुरचरण सिंह की हत्या से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने टाइटलर के विरुद्ध मई 2023 में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान टाइटलर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मनु शर्मा ने अदालत से मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक पिछले आरोप पत्रों और दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां नहीं मिली हैं। मनु शर्मा ने कोर्ट के सवाल पर यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने तीन प्राथमिकी की हैं और सीबीआई ने कुल चार आरोप पत्र दाखिल किए हैं।