आगरा। नववर्ष पर क्लब और होटलों में संख्या से अधिक भीड़ मिली तो अनुमति निरस्त हो जाएगी।वहीं, जिन क्लब और होटलों में कपल को ही अनुमति है, वहां एकल युवक या युवती का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। क्लब व होटलों में शस्त्रों के साथ प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है।नववर्ष की पूर्व संध्या की तैयारी में जुटे क्लब और होटलों के लिए पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड ने शुक्रवार को गाइड लाइन जारी की।ताजनगरी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सितारा होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। शहर के लोग भी जोश व उमंग से नववर्ष का स्वागत करते हैं। जिससे देर रात तक सडक़ों पर आवागमन रहता है। इस दौरान कुछ युवा नशे में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाते हैं। जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है।
पुलिस आयुक्त ने कहा, धारा 163 है लागू
पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड ने बताया कि कमिश्नरेट में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रमों की अनुमति के संबंधित होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन पत्र के साथ ही कार्यक्रमों की सूची उपलब्ध करानी होगी।