
जांजगीर – चांपा। पत्नी के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाकर उसकी हत्या करने वाले पति कोसत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया ।अभियोजन के अनुसार लतादेवी कश्यप की शादी 1991 – 92 मेंचंडीपारा पामगढ़ निवासी जीवन लाल कश्यप पिता छेदी कश्यप केसाथ हुई थी। 28 मई 2021 की रात पति पत्नी में मामुली विवाद हुआ। पति ने अपनी पत्नी लता देवी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। जिससे वह बुरी तरह जल गई। घटना के समय पति शराब केनशेमेंथा। रात 10 बजे किशन लाल कश्यप ने फोन से सूचना उनके मायकेवालोंको दी तब जवाहर लाल अपने बड़े बेटे बनवारी लाल कश्यप को साथ लेकर ग्राम चंडीपारा गया। वहां देखा कि उसकी बेटी बुरी तरह जल गईथी। कपड़े भी शरीर मेंचिपक गए थे। उस समय वह बात कर रही थी। उसे उपचार के लिए डायल 112 से पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने अपने बयान मेंबताया कि उसका पति जीवन लाल कश्यप शराब के नशे मेंथा और उसके ऊपर सेंट डाल रहा हूं कहकर मिट्टी तेल डाल दिया । मच्छर भगाने केलिए अगरबत्ती जलानेकी बात कहकर माचिस जलाया और उसकेऊपर फेंक दिया। इससे वह बुरी तरह जल गई। पामगढ़ अस्पताल से महिला को बिलासपुर रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान लतादेवी की मौत हो गई। सिटी कोतवाली बिलासपुर में इस मामले मेंअपराध् किया गया और डायरी पामगढ़ थाने में भेजी गई। मामले की विचेचना कर पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया । मामले की सुनवाई कर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने जीवन लाल कश्यप को पत्नी की हत्या केलिए दोषी पाया और इस घटना को गंभीर बताते हुए जीवन लाल कश्यप को भादवि की धारा 302 केलिए आजीवन कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड सेदंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।