
सक्ती। कोलाहल अधिनियम के तहत तेज आवाज में गाना बजा रहे धुमाल पर कार्रवाई करते हुए उनके अन्य उपकरण को भी जब्त किया गया। ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कोलाहल और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे, धुमाल जैसे भारी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों से आम जनों को हो रही परेशानी को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सक्ती पुलिस ने थाने में समय डीजे संचालकों की बैठक करके उन्हे इन उपकरणों का प्रयोग ना करने की समझाइश दी है। कोटवारों के माध्यम से सभी जगह मुनादी कराकर उसकी सूचना भी जगह-जगह पहुंचाई गई है। सभी नवरात्रि दुर्गा समितियों को भी इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है कि बिना अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। डीजे, धुमाल जैसे बड़े उपकरण की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। फिर भी लोग आम जनों की परेशानी को नहीं समझकर कोलाहल फैलाने से बाज नहीं आ रहें हैं। ऐसी ही एक सूचना 15 अक्टूबर को रात में सक्ती पुलिस को प्राप्त हुई की हटरी इलाके में एक धुमाल के मध्यम से जोर-जोर से गाना बजाकर आम जनों के मध्य ध्वनि प्रदूषण कोलाहल फैला रहा है। जिससे आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। सक्ती पुलिस ने तत्काल चेक करते हुए एक वाहन में धुमाल के लाउडस्पीयर्स लगे हुए थे और बेस का बड़ा स्पीकर बॉक्स भी लगा था। एक दूसरी गाड़ी में उसका जनरेटर सेट था। जिससे सप्लाई देकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था। इस पर पुलिस ने समस्त संसाधनों और दोनों वाहनों को जब्त करके कोलाहल निवारण अधिनियम की धाराओं में कारवाई करते हुए जीवन देवांगन पिता परदेसी देवांगन झूलकदम, फिरत राठौर पिता दुलार साय निवासी डोंगिया पोरथा के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीजेएम में पेश किया है।