जांजगीर – चांपा । दीवार को लेकर हुए विवाद में ग्रामीण की गला घोंंटकर हत्या करने वाले आरोपित को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन केअनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री निवासी कार्तिक राम साहू का गांव केजय कुमार कर्ष पिता झाडूराम से घर की दीवार को लेकर विवाद था। 25 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 6 बजे कार्तिक राम साहू शौच के लिए गोदगोदा नाला की ओर गया था । यहां उसकी मुलाकात जय कुमार कर्ष से हुई। दोनों के बीच विवाद हुआ और जय कुमार कर्ष ने कार्तिक राम साहू के सीने में बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी । इसी बीच गांव की भुनेश्वरी पटेल उसी समय पानी लेने हैंडपंप के पास गईथी। उसनेयह घटना देखा। कार्तिक राम केबेटे बद्री प्रसाद साहू, बरत राम साहू भी नाला केतरफ गए थे। अमृत लाल पटेल नेउन्हें यह सूचना दी। तब वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। आरोपित जय कुमार मृतक के छाती के ऊपर बैठा था। ग्रामीणों ने उसे पकडऩे का प्रयास किया तो उसने लोगोंको धक्का दिया और भाग गया। कार्तिकराम की मृत्यु हो गईथी। इसकी सूचना बद्री प्रसाद साहू ने थानेमें दी। पुलिस नेमर्ग कायम कर जांच शुरू की और विवेचना केबाद जय कुमार कर्ष के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय मेंपेश किया गया। मामले की सुनवाईकर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी नेआरोपित जयकुमार कर्ष को भादवि की धारा 302 केअपराध के लिए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपये केअर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।