
नोएडा। नोएडा की कोतवाली फेज-वन क्षेत्र में पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और एससी/एसटी समेत कई आरोपों में घिरे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।कोर्ट ने तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानि अब नोएडा अदालत के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। इसकी पुष्टी नोएडा जोन के डीसीपी विद्या सागर मिश्र ने की है। नोएडा पुलिस फरार चल रहे विधायक, उनके पुत्र अनस और अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी।दिल्ली (Delhi News) की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह के फिलिंग स्टेशन पर 7 मई की सुबह विधायक का बेटा अनस अपनी कार लेकर पहुंचा।उसने लाइन में न लगकर बोला कि आगे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर मेरे गाड़ी में पहले तेल भर दो। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में हैं अभी आपकी गाड़ी में तेल भर जाएगा। इसी दौरान अनस और उसकी कार में बैठे अन्य लड़कों ने मारपीट की।