
लेखा विभाग से नहीं मिल रही सम्यक जानकारी
कोरबा। नई वित्तीय वर्ष 2024 25 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने के बाद अब सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित कर्मचारी और पेंशनरों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आयकर विभाग के द्वारा 31 जुलाई इसके लिए अंतिम तारीख सुनिश्चित की गई है और सीएसईबी में फॉर्म 16 जारी करने को लेकर कुछ अता पता नहीं है। इस वजह से कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स काफी परेशान है। रोज चक्कर लगाने से उनके सामने मुश्किलें हैं।
कोरबा में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड से संबंधित दो परियोजनाएं संचालित हो रहे हैं। इनमें कोरबा ईस्ट की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्रोजेक्ट और दूसरी कोरबा वेस्ट में हसदेव थर्मल पावर प्रोजेक्ट शामिल है। कोरबा वेस्ट के अंतर्गत 120 मेगावाट हाइड्रोल प्रोजेक्ट का संचालन माचाडोली बांगो में हो रहा है। इन तीनों परियोजनाओं में काफी संख्या में विद्युत अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि बीते वर्षों में यहां पर काम कर चुके पेंशनर भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं।
भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऐसे सभी कर्मियों और पेंशनर्स को प्रतिवर्ष अपनी कुल आमदनी के अनुपात में दिए जाने वाले टैक्स पर कुछ अंश लेने की सहूलियत मिलती है। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख तय कर रखी है। कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी तो है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि कोरबा ईस्ट की डीएसपीएम यूनिट की ओर से कर्मचारी और पेंशनरों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि फॉर्म नंबर 16 कब जारी किया जाएगा और यह कैसे मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी रीजनल अकाउंट ऑफिसर की है जिनकी ओर से ना तो सूचना जारी की गई है और ना ही किसी प्रकार से संवाद किया गया है। जानकारी क्या भाव में अब कर्मचारियों और खास तौर पर पेंशनरों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बरसात के सीजन में अपने सामने दो प्रकार की चुनौती होने के कारण बिजली उत्पादन कंपनी के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में सेवा देने वाला कार्मिक बुरी कदर से परेशान है। यही नही, बिजली उत्पादन कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदार और सप्लायर भी इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी जानकारी और फॉर्म नहीं मिलने से परेशान है।
चक्कर लगाने को मजबूर पेंशनर्स
जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से संबंधित फार्म 16 की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पेंशनर्स कुछ ज्यादा ही मुश्किल में है। ऐसे पेंशनर्स कोरबा जिले के साथ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। सर्वाधिक परेशानी उन पूर्व कर्मियों के समक्ष जो बहुत पहले सेवा से निवृत्ति हो चुके हैं और आयकर से जुड़ी अगली कार्रवाई को लेकर कोरबा आने को मजबूर हैं। उन्हें बार-बार चक्कर लगाने में रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं और उनका समय भी जाया हो रहा है।
पेनल्टी की जिम्मेदारी किसकी
पता चला है कि अंतिम निर्धारित तिथि पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए जाने की स्थिति में आयकर विभाग ऐसे सभी पात्र लोगों( टैक्सपेयर) पर पेनल्टी भी करता है। इसके लिए एक स्लैब बना हुआ है। जानकारों ने कहा की अगर सीएसईबी के लेखा विभाग की लापरवाही और गलती से कर्मचारी और पेंशनर्स विलंब से रिटर्न फाइल करते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें पेनल्टी अदा करनी होगी तो इसके लिए असली जिम्मेदार कौन होगा।