रामपुर। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में राहत मिल गई है। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला केमरी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें जयाप्रदा पहले ही बरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एक मामला स्वार कोतवाली का है, जिसमें बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप था। इसका वीडियो प्रसारित होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुआ फैसला
पुलिस ने विवेचना कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। बुधवार को इसमें निर्णय हुआ। जयाप्रदा न्यायालय में हाजिर हुईं। जयाप्रदा के अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि अभियोजन केस को साबित नहीं कर सका। अभियाेजन की ओर से जितने भी गवाह पेश किए गए थे, उनमें कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। जिस वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसकी फारेंसिंक जांच नहीं कराई गई थी।