कोलकाता। राज्यपाल के खिलाफ नृत्यांगना के यौन उत्पीड़न की शिकायत को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 120बी के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर में बोस के भतीजे का भी नाम है। यह एफआईआर हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। आमतौर पर एफआईआर वहीं की पुलिस में दर्ज कर सकती है जहां घटना हुई हो। हालांकि, यदि जीरो एफआईआर दर्ज की जाती है, तो मामला दर्ज करने वाली पुलिस कहीं भी घटना की जांच कर सकती है। शिकायत के मुताबिक जून 2023 में बोस ओडिशा की एक मशहूर नृत्यांगन को एक कार्यक्रम के नाम पर दिल्ली ले गए। नृत्यांगना को वहां एक पांच सितारा होटल में ठहराया गया था। वहां राज्यपाल ने उसका कथित यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद, नृत्यांगना शिकायत लेकर राज्य सचिवालय नवान्न के पास पहुंची। बाद में नवान्न ने कोलकाता पुलिस को मामले की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया। पुलिस मुख्यालय लालबाजार ने प्रारंभिक जांच की है और राज्य सचिवालय एक जांच रिपोर्ट सौंपी है। गौरतलब है कि हाल ही में आरोप लगे थे कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन स्थित अपने चैंबर में एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ की है। इस मामले में पुलिस राज्यपाल के सचिव और राजभवन के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है।