बिश्रामपुर। आदिवासी भूस्वामी का पारिवारिक सदस्य बनकर गलत तरीके से नौकरी करने के मामले में बर्खास्त किए गए एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के चीफ स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह के विरुद्ध बिश्रामपुर पुलिस ने धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। उक्ताशय की रिपोर्ट एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक सीसी नायक ने बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में श्रमिक नेता मंगल सिंह यादव की शिकायत पर जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के अनुसार एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के रीजनल स्टोर में कार्यरत चीफ स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह पिता सतपाल सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए जाने पर उन्हें सात जून को कंपनी की सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप सिद्ध हुआ है कि उन्होंने शिवनंदनपुर निवासी लोभान सिंह पिता सुधराम सिंह गोंड़ की ग्राम करमपुर में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में भू आश्रित के रूप में भू स्वामी का पारिवारिक सदस्य बनकर गलत तरीके से एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में नौकरी प्राप्त की थी। विभागीय जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है। उन्होंने साल 1991 में गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की थी। रिपोर्ट पर बिश्रामपुर पुलिस ने एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के रीजनल स्टोर में कार्यरत बर्खास्त के चीफ स्टोर कीपर के विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।