कोरबा। ऊर्जा नगरी कोरबा के मानस नगर में बिजली बिल का बकाया भुगतान नही करने के कारण विभाग द्वारा विच्छेद किए गए विद्युत कनेक्शन को दुबारा जोड़ बिजली चोरी करने वाले युवक को विशेष अदालत ने अर्थदण्ड व एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल प्रसाद पिता रामप्रसाद पटेल उम्र 28 वर्ष ने अपने आधिपत्य के मानस नगर स्थित आवासी परिसर में बिजली कनेक्शन लगवा था जिसका बकाया भुगतान उसके द्वारा लंबी अवधि से नही किए जाने के कारण बढक़र 1 लाख 26 हजार 795 हो गया था। जिस पर विद्युत वितरण विभाग के जोन कार्यालय ने उसका कनेक् शन विच्छेद कर दिया था। तथा दुबारा नही जोडऩे की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद आरोपी अपने आवास पर अवैध तरीके से दोबारा कनेक्शन जोड़ कर बिजली चोरी कर रहा था। जिसे विद्युत विभाग की टीम ने जांच के दौरान पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस थाने में देते हुए आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। साथ ही मामले को अदालत ले गया । अदालत में सुनावाई के पश्चात विशेष न्यायधीश (विद्युत अधिनियम) सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी गोपाल प्रसाद को बिजली चोरी करनेके मामले में दोषी ठहराते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 3000 रू पये के अर्थदण्र्ड एवं एक माह साधारण कारावास तथा धारा 138 के अपराध में एक हजार रूपए के अर्थदण्ड व 10 दिवस कारावास की सजा सुनाई है। परिवादित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी तुलसीनगर जोन की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता धनेश सिंह ने की।