
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले के दोषी रमेश चंदना को 5 मार्च को होने वाली अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की पैरोल दी है। चंदना, जिन्होंने पिछले सप्ताह पैरोल के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, इस मामले में पैरोल पाने वाली दूसरा दोषी है, क्योंकि मामले के सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोधरा शहर की एक जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा, इस आवेदन के माध्यम से दोषी-आवेदक अपनी बहन के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के आधार पर पैरोल छुट्टी की प्रार्थना करता है। इस आवेदन में आग्रह किए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक-अभियुक्त को दस दिनों की अवधि के लिए पैरोल अवकाश पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।






























