
पामगढ़ : शिक्षिका स्व. सुनीता सिंह प्रधान पाठक मुलमुला के जीपीएफ की राशि को अनाधिकृत व्यक्ति को जानबूझकर भुगतान करने के मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी पामगढ़ ने तत्कालीन बीईओ, दो लिपिक सहित चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। एफआईआर का आदेश जारी होने के बाद बीईओ कार्यालय में पदस्थ लिपिक हेमंत श्रीवास बुधवार को ही अर्जित अवकाश का आवेदन देकर फरार हो गया है। शिक्षिका स्व. सुनीता सिंह प्रधान पाठक मुलमुला के जीपीएफ की राशि को अनाधिकृत व्यक्ति को भुगतान करने के मामले में युवराज सिंह चंदेल (विधिक पुत्र) ने परिवाद दायर किया था।
जिस पर न्यायालय ने सुनवाई पश्चात पांच अक्टूबर को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पामगढ़ के तत्कालीन बीईओ एस आर रत्नाकर, लिपिक हेमंत श्रीवास, लिपिक मालिक राम जानसन और अनाधिकृत व्यक्ति युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है।आदेश जारी होते ही बीईओ कार्यालय में पदस्थ लिपिक हेमंत श्रीवास बुधवार को ही वर्तमान बीईओ के नाम अवकाश का आवेदन देकर फरार हो गया है।




















