बिलासपुर। अधिवक्ता बीडी गुरु व एके प्रसाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एडिशनल जज होंगे। भारत सरकार ने दोनों अधिवक्ताओं की जज के रुप में नियुक्ति को लेकर गजट में प्रकाशन कर दिया है। केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जगन्नाथ श्रीवासन ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की सहमित के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 17 हो जाएगी। बार कोटे से दोनों जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने अधिवक्ता बीडी गुरु व एके प्रसाद के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी थी। सु्प्रीम कोर्ट कालेजियम ने दो जजों की नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमित जताते हुए कहा था कि 21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बीडी गुरु व एके प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की। चीफ जस्टिस की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कालेजियम ने अपनी सहमति के संबंध में लिखा है कि उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय मांगी गई थी। एकमात्र परामर्शदाता न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार पेश करने से खुद को अलग कर लिया है कि सूची में अनुशंसित लोगों में से एक उनसे संबंधित है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से हमने रिकार्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। हमने भी इसका अवलोकन किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कालेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि बीडी गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद उर्फ एके प्रसाद, अधिवक्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अनुशंसा कर दी थी।