भोजपुर। भोजपुर सिविल कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में आज अहम फैसला सुनाया है। एडीजे 8 नीरज किशोर की कोर्ट ने इस हत्याकांड में शामिल कुल 13 आरोपियों में से दो मुख्य अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा और उनके भाई हरेश मिश्रा को विश्वेश्वर ओझा की हत्या करने में दोषी पाया। इस कांड में शामिल अन्य पांच अभियुक्तों को भाजपा नेता की हत्या में साथ देने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार किया है, जिनकी सजा के बिंदु पर कोर्ट अगली तारीख पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने ओझा हत्याकांड के प्राथमिकी में दर्ज छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में इस केस से बरी कर दिया है। इधर बहुचर्चित हत्याकांड के इस फैसले में सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में काफी भीड़भाड़ भी थी, जिसके मद्देनजर पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ताकि फैसला आने के बाद किसी प्रकार का हंगामा न हो।