नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में दोषसिद्धि को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोड़ा की सजा निलंबित करने की याचिका का निपटारा करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोड़ा की विशेष अनुमति याचिका में तर्क दिया गया था कि आपराधिक अपील के लंबित रहने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और “निलंबन से इनकार करने से अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे, जिनकी भरपाई मौद्रिक या अन्य रूप से नहीं की जा सकती।” पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोड़ा की याचिका का निपटारा कर दिया और सीबीआई की इस दलील से सहमति जताई कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389(1) और 482 के तहत दायर कोड़ा की नई अर्जी विचारणीय नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली इसी तरह की याचिका 2020 में खारिज कर दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ ने कहा कि “परिस्थितियों या कानून में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे सजा के निलंबन के लिए इस दूसरे आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का अधिकार हो”।