रायपुर/दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा नेत्र सर्जन डॉ. गीता नेताम को निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश में लेख है कि- दिनांक 22.10.2024 को जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में हुई मोतियाबिन्द सर्जरी के दौरान मरीजों के आंखों में संक्रमण की घटित घटना के संबंध में जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में मोतियाबिन्द सर्जरी हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया। इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन का मुख्यालय – कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।