कोरबा:– कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिनांक 21/8/24 को रद्द कर दिया गया था जिसको लेकर राजकिशोर प्रसाद ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपने सिनियर अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के माध्यम से छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ अपील छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किया था जिसमें माननीय जस्टिस पार्थप्रीतम साहू के द्वारा आज सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर जिसमें पिछड़ा वर्ग जाती को रद्द कर दिया था उसमें रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आखिर पुरा मामला क्या था
कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र, जो कि उन्हें पिछड़ा वर्ग के आधार पर जारी किया गया था, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मूलतः बिहार के रहने वाले प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था। प्रमाण पत्र के निरस्त होने के बाद, विपक्षी दलों ने सख्त कार्रवाई की मांग किया था , जिसमें महापौर की सैलरी और अन्य सुविधाएं भी शामिल था।