दुर्ग। महिला के साथ वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी एवं उसके सहयोगी पुत्र को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने आरोपी ओमान साहू को धारा 302 के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास,1000 रुपए अर्थदंड, धारा 342 के तहत एक वर्ष सक्षम करवास,1000 रुपए अर्थदंड, धारा 376 (2)(ढ) के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 404 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी ओमान साहू के पुत्र उमेश कुमार को धारा 404 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजकुमार देवांगन ने पैरवी की थी। वर्ष 2017 से 26 जून 2020 तक आरोपी ओमान साहू 63वर्ष निवासी बजरंगपारा उतई अनुसूचित जाति की महिला को रुपए का लालच देकर उसकी सहमति के बिना उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था। 26 एवं 27जून की दरम्यानी रात को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस पर आधी रात को आरोपी ओमान साहू ने गुस्से में आकर महिला के गले में नायलॉन की रस्सी लपेटकर उसका गला घोट दिया था। आरोपी ने मृतक के दो नग चांदी की पैर पट्टी भी साथ में लेकर चला गया था। इसके बाद आरोपी ओमान साहू ने अपने पुत्र उमेश साहू (31 वर्ष) निवासी बजरंगपारा उतई की मदद से कार में लाश को जूट के बोरे में भरकर खोरपा नाला के पास ले गया और वहां पर उस बोरे को फेंक दिया था। मृतका के मोबाइल सिम को भी तोडक़र फेंक दिया गया था। 28 जून को सुबह लोगों ने पुलिया के पास जूट के बोरे में लाश देख कर इसकी सूचना पुलिस को दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी किए विशेष लोक अभियोजक राजकुमार देवांगन ने बताया कि आरोपी ओमान साहू का कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का था। जो कि विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है,क्योंकि आरोपी द्वारा एक महिला को घर से परिरोधित कर उसे लालच देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई।