दक्षिणीदिल्ली। साकेत कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की कोर्ट ने पाटकर को 25 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत भी दी थी। कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर मेधा पाटकर द्वारा मानहानि मामले में दायर अपील पर जवाब मांगा है। उपराज्यपाल की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने नोटिस स्वीकार किया। इस मामले में अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। ट्रायल कोर्ट ने एक जुलाई को वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि के 23 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर को पांच महीने की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें उपराज्यपाल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था हालांकि कोर्ट ने पाटकर को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा को एक अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। मेधा पाटकर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।