मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड़ की पंचायत में भडक़ाऊ भाषण देने के मामले में पेश न होने पर पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत आठ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित कई भाजपा नेता कोर्ट में पेश हुए।दूसरे मुकदमे में भी प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल समेत 12 आरोपितों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने सभी की तरफ से दिए गए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।जानसठ के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी।
इसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगा भडक़ गया था। पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एसआइटी ने अलग-अलग दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र फौजदार कर रहे हैं।