कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में संचालित एक होटल के लाइसेंस को रद्द करने की नौबत भी आ सकती है। सीएसईबी पुलिस ने आईपीसी की धारा 295ए के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। होटल संचालक और वहां के एक कर्मचारी को इसमें आरोपी नामजद किया गया है। सीएसईबी चौकी इंचार्ज भीमसेन यादव ने बताया कि मामला है तो गैर संज्ञेय लेकिन गंभीर भी है। बालकोनगर निवासी पीडि़त पक्ष की ओर से यहां पर लिखाई गई रिपोर्ट में शाकाहारी का आर्डर देने पर उसे गलत चीज दी गई और उसक धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। ग्राहक ने जब इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई तो उसे अनसुना करने के साथ संचालक और कर्मचारी के द्वारा बदतमीजी की गई। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी में कहा गया है कि कई प्रकार की अर्हताएं पूरा करने पर होटल व्यवसाय से संबंधित लोगों को फूड लाइसेंस दिया जाता है और उन्हें इसका परिपालन करना होता है। किसी भी कीमत पर उपेक्षा अक्षम्य होती है। ऐसी स्थिति में होटल डेलिसियस वल्र्ड के मामले में कठोर कार्रवाई हो सकती है।