लाखों की ठगी के मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया पुलिस ने

बिश्रामपुर। बर्तन का थोक व्यापारी बनकर पीतल की मूर्ति व बर्तनों का आर्डर लेने के बाद नगर के एक दुकानदार से करीब दो माह पूर्व सात लाख रुपये की ठगी करने के मामले में अंतत: बिश्रामपुर पुलिस ने दो आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है।
उक्ताशय की लिखित शिकायत सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही नगर के मेनरोड में संचालित मेसर्स लक्ष्मी मेटल स्टोर्स के संचालक मनोज अग्रहरी ने बिश्रामपुर थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि 25 सितंबर को दो व्यक्ति दुकान पर आए। उन्होंने अपना नाम सुनील राठौर व फिरोज खान निवासी मुरादाबाद होना बताया था। उन्होंने पीतल समेत कांसे के बर्तन व पूजा में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, पीतल की मूर्ति, घंटी, दीया व बर्तन का थोक व्यापारी होना बताया था। उन्होंने अपने साथ लाए बर्तन के सैंपल भी दिखाए थे। सैंपल देख दुकान के संचालक मनोज अग्रहरि ने सात लाख रूपते लागत के सामानों का आर्डर दिया था। उन्होंने माल की डिलीवरी दो दिन में हो जाने की बात कही थी। आर्डर करने के पश्चात व्यापारी सुनील राठौर व फिरोज खान ने सामान का पूरा भुगतान करने को कहा। इस पर भरोसा करते हुए पूरा पैसा देने राजी हो गया। उसने उसी दिन उन्हें छह लाख 50 हजार नकद भुगतान कर दिया था। दूसरे सुनील राठौर ने उसके मोबाइल पर काल कर बताया कि माल निकल गया है। उसने बकाया 50 हजार रुपये देने को कहा। उनके कहने पर उसने अम्बिकापुर के एक व्यक्ति के फोन पे नंबर पर 25 हजार, 23 हजार व दो हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। दो दिन बाद उसके पास चार कार्टून सामान भी आया, लेकिन जब उसने कार्टून खोले तो उसके होश उड़ गए। कार्टून में बर्तन के बजाय पुराने जले हुए कबाड़ आइसी थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गया है। उसने बताया कि शातिर ठग ने अंबिकापुर में भी कई बर्तन व्यापारियों को ठगी का शिकार बनाया है। ठगी के शिकार बर्तन दुकान संचालक मनोज अग्रहरि की रिपोर्ट पर विश्रामपुर पुलिस ने आरोपित सुनील राठौर एवं फिरोज खान निवासी मुरादाबाद उत्तरप्रदेश के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (2), 3 (5) के तहत ठगी का अपराध दर्ज कर लिया है।

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