नईदिल्ली। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि कात्याल की आहार संबंधी आवश्यकताएं ऐसी हैं कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कात्याल को पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। अदालत ने नोट किया कि कात्याल को जिस स्तर की देखभाल, ध्यान, मिनट-टू-मिनट निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, वह वर्तमान में जेल में प्रदान नहीं की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल परिसर में कई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लंबे समय तक हर दिन घर का बना खाना उपलब्ध कराना जोखिम भरा है।