नई दिल्ली। दिल्ली Delhi की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि विभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से ‘हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं। विभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए. कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है. सारे पेज पहले से ही क्रम में हैं. सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि इस केस में ये कोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे लेकिन इन्होंने (विभव ने) जमानत के लिए