जांजगीर-चांपा। ग्राम रोगदा निवासी विजय सूर्यवंशी अपने मुह बोले साला रोहित कमलाकर के घर आया तथा एक पाव देशी मदिरा को चुपके से रोहित कमलाकर के घर में रख रहा था। जिसे रोहित कमलाकर की बेटी देख ली और क्या रख रहे हो बोली आरोपी विजय सूर्यवंशी बोला कि रोहित कमलाकर आयेगा तो शराब को उसे दे देना । परन्तु रोहित कमलाकर शाम को घर आया तो उसकी बेटी ने आरोपी के दियें हुये शराब को अपने पिता रोहित कमलाकर को नही दी, इसके पूर्व विजय सूर्यवंशी द्वारा दो बार रोहित कमलाकर को जान से मारने की धमकी दिया जा चुका था। रोहित कमलाकर की बेटी अपने पिता को शराब पीना नही देना चाहती थी इस कारण दुसरे दिन भी आरोपी विजय सूर्यवंशी द्वारा लाये गयें शराब की बात को अपने पिता को नही बतायी, रोहित की बेटी उक्त शराब को किसी अन्य को देने की बात बोली थी, जिससे मृतिका का भतिजा देवेन्द्र सूर्यवंशी सुना था दिनांक 31.08.2023 को शाम करीबन 07-08 बजे के बीच मृतिका ललिता सूर्यवंशी एवं मृतक किरण सूर्यवंशी अपने ससुराल में साला शिवसंतन सूर्यवंशी के घर आंगन में पड़ोसन ललिता बाई के साथ भोजली विर्सजन के बाद बैठे थे ललिता बाई अपने भतिजे देवेन्द्र को शराब लाने के लिए 100 / रू देकर भेजी थी तब देवेन्द्र को याद था कि रोहित कमलाकर के घर एक पाव शराब है जिसे वह रोहित कमलाकर के घर जाकर उसके बेटी को पैसा देकर एक पाव शराब लेकर मृतिका ललिता बाई को लाकर दिया तो दोनो उसी शराब को पीने के तत्काल बाद मृतिका ललिता बाई एवं मृतक किरण सूर्यवंशी के पेट में दर्द होकर तुरंत बेहोश हो गये थे जिसे उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल जांजगीर लाया गया, डाक्टर द्वारा चेक करने मृत घोषित किया गया। मृतकों का पंचनामा पश्चात् पीएम कराया गया पीएमकर्ता डाक्टर द्वारा शार्ट पी एम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अल्कोहल जैसे पदार्थ के साथ संदिग्ध जहरीली पदार्थ का सेवन लेख किया गया है। सूचना पर थाना नवागढ में मर्ग क्रमांक 61/ 23 व 62/23 धारा 174 जाफौ कायम किया जाकर जांच में लिया गया। मर्ग जांच दौरान मृतकों के परिजन, गवाहों का कथन लिया गया। आरोपी विजय सूर्यवंशी द्वारा यह जानते हुये भी जहर युक्त शराब से पीने वाले की मृत्यु हो सकती है उक्त शराब को रोहित कमलाकर की हत्या करने की नीयत से रोहित के घर में रखा था जिसके सेवन करने के बाद मृतक एवं मृतिका की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के आधार पर आरोपी विजय सूर्यवंशी के विरुध्द अपराध सदर धारा का कारित करना सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 258/23 धारा 304, 328 कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी विजय सूर्यवंशी उम्र 44 साल निवासी अमोदा थाना नवागढ़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् दिनांक 02.09.2023 को गिरफ्तार कर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्टावी, सुरेंद्र प्रताप कश्यप, बाबूलाल दिवाकर, प्रधान आर तरीकेश पाण्डेय, महिला प्रधान आर स्वाति गिरोलकर, आर रामदेव साहू का सराहनीय योगदान रहा।