
शहडोल। जिला मुख्यालय से सटे एक ग्राम में नाबालिग से दुष्?कर्म के पांचों आरोपितों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण भटनागर ने पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के प्रस्?ताव को संवेदनशीलता से लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत् पांचों को तीन महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। थाना कोतवाली शहडोल क्षेत्र के ग्राम छह मई को एक नाबालिग के साथ पांच आरोपितों ने दुष्?कर्म किया था, जिस पर कोतवाली में पाक्?सो एक्?ट पंजीबद्ध हुआ है। क्रूरतापूर्ण तरीके से गंभीर, सनसनीखेज एवं जघन्?य अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने घटना की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत आरोपितों को निरुद्ध करने के लिए जिला दंडाधिकारी को प्रस्?ताव प्रस्?तुत किया गया था। साथ ही पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना चिन्हित श्रेणी अंतर्गत की जा रही है।