रायपुर। शराब घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई, अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर और कारोबारी नितेश पुरोहित के बेटे को हिरासत में ले लिया है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं, EOW की FIR को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को EOW के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।