कोरबा। जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार की मासूम बच्ची से दुष्कर्म सहित परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच दोषियों को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। देर शाम तक इस फैसले को लेकर कोर्ट में गहमा-गहमा देखी गई। दोषियों को सजा काटने के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया है।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सुनील कुमार ने बताया कि विकासखंड कोरबा अंतर्गत एक पहाड़ी कोरवा परिवार के तीन सदस्यों की हत्या 29 जनवरी 2021 को हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ममता भोजवानी की अदालत ने पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए 6 लोगों को कोरवा परिवार की बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या के अलावा दो अन्य सदस्यों की हत्या का भी दोषी माना। कोर्ट ने इस मामले में पांच लोगों को मृत्युदंड की सजा दिया है। इसमें संतराम मंझवार उम्र 45 वर्ष, अनिल कुमार सारथी उम्र 20 वर्ष, परदेशी दास उम्र 35 वर्ष, आनंद दास उम्र 26 वर्ष और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की मेमन शामिल हैं। सभी विकासखंड कोरबा अंतर्गत सतरेंगा थाना लेमरू क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उमाशंकर यादव उम्र 22 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ने बताया कि एक पहाड़ी कोरवा परिवार सतरेंगा में रहने वाले संतराम मंझवार के घर मवेशी चराने का काम करता था। संतराम ने परिवार को 8 हजार रुपए मासिक और हर माह 10 किलो चावल देने का वादा किया था लेकिन संतराम ने जानवरों को चराने के बदले महज 600 रुपए दिया और 10 किलो चावल प्रतिमाह के अनुसार प्रदान किया। शेष राशि संतराम ने कोरवा परिवार को नहीं दिया तब कोरवा परिवार 29 जनवरी को संतराम का घर छोडक़र चला गया। परिवार के सदस्य सतरेंगा बस स्टैंड में खड़े थे। इसी बीच संतराम ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ उनके घर तक पहुंचा देगा। कोरवा परिवार में एक साढ़े तीन साल की बच्ची और दूसरी साढ़े नौ साल की लडक़ी थी। आरोपी तीनों को मोटर साइकिल में लेकर कुछ दूर तक गए। यहां बाइक से उतार दिया। तीनों की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना से पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।