समय पूर्व सेवानिवृत हो सकते हैं कोयला कर्मचारी

बिश्रामपुर। कोयला अधिकारियों की तर्ज पर कोयला कर्मियों (गैर-अधिकारियों) के लिए भी कोल इंडिया बोर्ड ने समय पूर्व (स्वैच्छिक) सेवानिवृत्ति स्कीम को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया की 30 जनवरी को हुई बोर्ड की बैठक में सेवानिवृत्ति स्कीम को मंजूरी दी गई थी। उक्त स्कीम से संबंधित अधिसूचना अब कोल इंडिया के महाप्रबन्धक कार्मिक अजय कुमार चौधरी ने जारी कर दी है। 50 साल उम्र और 20 साल नौकरी कर चुके कोल इंडिया या अनुषंगी कंपनी के कर्मी स्कीम के तहत समय पूर्व रिटायर हो सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन माह पहले आवेदन करना होगा। अनुषंगी कंपनी स्तर पर सीएमडी और कोल इंडिया स्तर पर कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक निर्णायक अधिकारी होंगे। हालांकि उक्त स्कीम के तहत जबरन रिटायर नहीं किया जा सकता है। स्कीम के तहत रिटायर होनेवाले कोयलाकर्मी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलनेवाली सुविधाएं मसलन सीएमपीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट आदि पर असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं भी सीपीआरएमएस स्कीम के तहत मिलेंगी।

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