
जांजगीर चांपा। सक्ती जिले के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन में जागरूकता लाए जाने एवं लोगों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के प्रति हतोत्साहित किए जाने हेतु प्रयास किया है. इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है. जिसमे जिले के समस्त शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया। वहीं तंबाकू का उपयोग करने और नियम का उल्लंघन करने पर एक्ट के कार्यवाही की जाएगी। सक्ती जिले में तंबाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुहिम चलाई जा रही है. जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादअधिनियम 2003 के प्रावधानों के माध्यम से तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन में जागरूकता लाए जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है. ताकि आमजनों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके। इसी परिपेक्ष में सक्ती कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जनहित की दृष्टि से जिला कलेक्ट्रेट परिसर सक्ती एवं जिले के समस्त शासकीय कार्यालय को 15 जुलाई 2023 से तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया है. परिसर में शासकीय कर्मचारी, आधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते मिलने पर एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।




















