सात दिन के भीतर थाने में जमा कराना होगा बंदूक

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चाम्पा लोकसभा चुनाव के लिए सात मई को मतदान तथा चार जून को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने तथा लोक शांति व सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए जिले के सीमा क्षेत्रों में आग्नेय शस्त्र लायसेंस सधारियों को थाने में जमा – करने को कहा है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-17 उपधारा (3) के उप धारा (बी) धारा 21 के तहत जांजगीर-चाम्पा जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंस धारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के अंदर जमा कराएं एवं संबंधित पुलिस थाने से उसकी पावती प्राप्त करें। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिलों से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। यह आदेश जारी तिथि में आदर्श आचरण संहिता समाप्ति होने तक प्रभावशील रहेगा। इसके बाद वैध अनुज्ञप्ति धारी अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र को थाने से वापस प्राप्त कर सकेगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेगें। ऐसे अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्ति धारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट जांजगीर- चाम्पा मे लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्ति धारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

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