नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही मामले में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत देने से इनकार करने के निर्णय को सिसोदिया ने चुनौती दी थी।याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। अदालत ने कहा कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को दर्शाता है।