नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले नियमित जमानत की मांग वाली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनाएगा। फैसला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ शाम पांच बजे सुनाएगी। सीबीआई व ईडी के साथ ही सिसोदिया की लंबी जिरह सुनने के बाद अदालत ने 14 मई को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।एक तरफ जहां ईडी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि आने वाले दिनों में मामले में आम आदमी पार्टी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया जाएगा। इसके बाद ईडी ने हाल ही में निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर आप व केजरीवाल को आरोपित भी बनाया है।इस पर अदालत 21 मई को संज्ञान ले सकती है। वहीं, दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने विभिन्न तर्कों के आधार पर कहा था कि सिसोदिया जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। सिसोदिया ने कहा था कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और वह 14 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि घोटाले में सियोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुसैन ने तर्क दिया था कि उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही पार्टी में वह एक प्रमुख व्यक्ति थे। इतना ही नहीं सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का संदेह है।