
नईदिल्ली, २८ अक्टूबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध में नर्मदा में पानी छोडऩे के मामले में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के निचले इलाकों में पर्याप्त पानी छोडऩे का मुद्दा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जनवरी 2024 तय की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को इस मुद्दे पर चार सप्ताह में जानकारी देने को कहा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी के वकील ने यह निर्देश देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है कि मामला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया अथवा नहीं।
शीर्ष अदालत नर्मदा प्रदूषण निवारण समिति और भरूच नागरिक परिषद द्वारा एनजीटी के 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने मामले पर फैसला करने के लिए पहले से न्यायाधिकरण मौजूद होने का हवाला देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था। याचिका में नर्मदा नदी के निचले इलाकों में सरदार सरोवर बांध से पर्याप्त पानी छोडऩे की मांग की गई थी।



















