
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। बिभव बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे। अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बिभव कुमार की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आप नेता विजय नायर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि बिभव कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सभी गवाहों से पूछताछ होने तक बिभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इस मामले में लोअर कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने सुनवाई के बाद बिभव को जमानत दे दी है।