लखनऊ। पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से संबंधित प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद संघमित्रा और उनके पिता व शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 82 का नोटिस जारी करते हुए कुर्की करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी कोई आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने न्यायालय के समक्ष परिवाद दर्ज कराया था। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी कोई आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने न्यायालय के समक्ष परिवाद दर्ज कराया था। वादी दीपक कुमार के मुताबिक, तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था।